Saturday, January 30, 2016

ATM मशीन से रकम नहीं निकला जब कि आपके खाते से भुगतान हो गया | अब आप क्या करेंगे?



ATM आज हर इन्सान इस नाम से वाकिफ है| अगर किसी को अपने बैंक अकाउंट से रुपया निकलना होता है तो इसी ATM कार्ड का इस्तेमाल कर के भारत के किसी कोने में बिना वक़्त बर्बाद किये हुवे रुपया निकल लेता है|
इस ATM कार्ड के बदौलत आज हम बहुत सारा कीमती वक़्त बच जाता है जो पहले बैंको में लगने वाली लम्बी-लम्बी लाईनों में बर्बाद हो जाता था |
लेकिन अगर इस ATM कार्ड का इस्तेमाल सावधानी पूर्वक नहीं किया जाये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है |इसलिए ATM कार्ड किसी को देना नहीं चाहिए इसके पिन नम्बर को किसी दुसरे को बताना नहीं चाहिए या फिर पिन नम्बर को कही लिख के नहीं रखना चाहिए | सारी सावधानि बरतने के बाद भी एक ऐसी समस्या है जो आपके न चाहते हुवे भी इसका सामना करना पड़ सकता है |
जीहा, कई बार ऐसा होता है की हम ATM कार्ड के द्वारा पैसा निकाल ने जाते है लेकिन पूरी प्रक्रिया के बाद पैसा नहीं निकलता है और हमारे अकाउंट में निकाला गया दर्शाता है जिसको हम कहते है की "अरेयार ATM मशीन से पैसा नहीं निकला फस गया" |
अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जायेतो?????



ATM काउंटर पर कस्टमर केयर का नम्बर दिया होता है उस पर काल करके कम्प्लेन दर्ज कराएँ और ATM से निकली हुई रसीद को संभल के रखलें | इस के बाद आपका अकाउंट जिस बैंक का है उसको एक लिखित आवेदन पत्र के द्वारा जिसमे आपके खाते का विवरण हो, जिस ATM में आपका पैसा फसा था उसका विवरण हो ,और उस तारीख का विवरण हो जिस दिन ये घटनाक्रम आपके साथ घटा था की जान कारी दे और उस की एक पावती {रिसीविंग} आप ज़रूर ले लें | शिकाएत दर्ज कराने के बाद आमतौर पर बैंक समस्याओ के समाधान के लिए 7 दिन का वक़्त मांगते है लेकिन अगर आपके समस्या को समय सीमा के अंदर नहीं सुलझाया गया तो फिर आप बैंकिंग लोकपाल या उपभोक्ता अदालत में शिकाएत दर्ज करा सकते हैं |


रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकिंग लोकपाल में शिकाएत करने के बाद लगभग 15 दिनों के अंदर विवाद

का निराकरण किया जाना चाहिए और अगर समाधान में 15 दिनसे ज्यादा लगे तो आप 100/-प्रतिदिन के हिसाब से जुरमाना मांग सकते हैं |अगर बैंकिंग लोकपाल के द्वारा आपकी समस्या हल नहीं हुई तो आप अंतमें उपभोक्ता अदालत में जा सकते हैं |